भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 395 – संपूर्ण भारतीय संविधान
भारतीय संविधान के अनुच्छेद
भाग I: संघ और उसका राज्य क्षेत्र
अनुच्छेद विवरण
अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र
अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
अनुच्छेद 2क [निरसन]
अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन
अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक, और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां
भाग II: नागरिकता
अनुच्छेद विवरण
अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता, स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना
अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों को बना रहना
अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना
भाग III: मूल अधिकार
साधारण
अनुच्छेद विवरण
अनुच्छेद 12 परिभाषा
अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां
समता का अधिकार
अनुच्छेद विवरण
अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता
अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत
अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत
स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद विवरण
अनुच्छेद 19 वाक-स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण
अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
शोषण के विरुद्ध अधिकार
अनुच्छेद विवरण
अनुच्छेद 23 मानव और दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध
अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद विवरण
अनुच्छेद 25 अंत:करण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता
अनुच्छेद 28 कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
अनुच्छेद विवरण
अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण
अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार
अनुच्छेद 31 [निरसन]
कुछ विधियों की व्यावृत्ति
अनुच्छेद विवरण
अनुच्छेद 31क संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति
अनुच्छेद 31ख कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण
अनुच्छेद 31ग कुछ निदेशक तत्वो को प्रभाव करने वाली विधियों की व्यावृत्ति
अनुच्छेद 31घ [निरसन]
सांविधानिक उपचारों का अधिकार
अनुच्छेद विवरण
अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार
अनुच्छेद 32A [निरसन]
अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन
अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान
भाग IV: राज्य की नीति के निदेशक तत्व
अनुच्छेद विवरण
अनुच्छेद 36 परिभाषा
अनुच्छेद 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना
अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा
अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व
अनुच्छेद 39क समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता
अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन
अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध
अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि
अनुच्छेद 43क उद्योगों के प्रबंध में कार्मकारों का भाग लेना
अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता
अनुच्छेद 45 बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध
अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि
अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य
अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन
अनुच्छेद 48क पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि
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